◆ गिरोहबंद अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति की न करें कुर्की – जिलाधिकारी
अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण की जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद में गैंगस्टर के विवेचनाधीन प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में प्रकरणों की समीक्षा की गई। गिरोहबन्द अधिनियम की धारा-14 से संबंधित संपत्ति के कुर्की के प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। जिस पर समिति के द्वारा विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि धारा-14 के अंतर्गत कुर्की हेतु गैंग चार्ट में दर्शाए गए संपत्ति आधार मुकदमे से अर्जित होनी चाहिए। संपत्ति आधार मुकदमें से बहुत पहले अर्जित की गई अथवा पैतृक संपत्ति आदि की कुर्की न करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने विवेचको को निर्देशित किया कि विवेचना 06 माह में ही पूर्ण करें अपरिहार्य स्थिति में जिला पुलिस प्रभारी से तीन-तीन माह का एक्सटेंशन विवेचना पूर्ण कर लें। कुल मिलाकर सभी विवेचनाओं को नियमानुसार 1 वर्ष की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, अपर जिलाधिकारी नगर, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, एसपी ग्रामीण सहित सभी थानों के थाना प्रभारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।