◆ रिवाइज जमीनों के सर्किल रेट से 30 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का उम्मीद
अयोध्या। आठ साल बाद जिले में जमीनों के सर्किल रेट को रिवाइज किया गया है। 9 प्रतिशत से लेकर जमीनों के रेट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जिससे राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। 1 अगस्त 2017 को पुराना सर्किल रेट लागू किया गया था जिसके बाद 6 जून से नए सर्किल रेट को लागू किया गया है।
उपनिबंधक सदर शांति भूषण चौबे ने बताया कि 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाया गया है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट में ज्यादा बढोत्तरी की गई है। औसतन 30 प्रतिशत सर्किल रेट बढाया है। जमीन का सर्किल रेट को मार्केट रेट के बराबर करने के लिए सर्किल रेट बढ़ाया गया है।
योगेन्द्र प्रताप सिंह सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने बताया कि व्यवसायिक भूमि पर करीब 40 प्रतिशत, आवासीय व कृषि योग्य भूमि में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे राजस्व 30 प्रतिशत बढने की उम्मीद है।
चौक के आस-पास के इलाकों में सबसे महंगी जमीनें
अकब बजाजा चौक, कोठापार्चा चौक, कोठापार्चा मोतीबाग, गुदड़ी बाजार, चौक, जमुनिया बाग, टकसाल, पान गली, बजाजा, रिफ्यूजी मार्केट, सब्जी मंडी चौक का सर्किल रेट बढ़ कर लगभग 27 हजार 300 प्रति वर्ग मी. हो गया है। इसका पुराना रेट 19 हजार 900 रूपये था। यहां लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। एलडीजी आवासीय योजना का सर्किल रेट 28300 हो गया है। जिसका पुराना रेट 20200 था। एलडीजी व्यवसायिक योजना को सर्किल रेट अब 53900 होगा जोकि 38500 था। अंजनीपुरम् का नया सर्किल रेट लगभग 26 हजार 200 अवध बिहार आवासीय योजना का 26600, चौक टेढ़ी गली 28 हजार 400, रिकाबगंज 21300, साकेत पुरी आवासीय 11300 व व्यवसायिक का 23400 कर दिया गया है।
सर्किल रेट बढ़ने से राजस्व लगभग 30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद
उपनिबंधक सदर अयोध्या शांति भूषण चौबे ने बताया कि सदर तहसील में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14960 लाख के सापेक्ष 15627 लाख राजस्व प्राप्त किया गया था। जो लक्ष्य से 4 प्रतिशत अधिक था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मई माह तक 2394 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है। जबकि पूरा वर्ष का लक्ष्य 16900 लाख है। उन्होंने बताया कि सर्किल रेट बढ़ने से राजस्व में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होने का उम्मीद है।
क्या होता सर्किल रेट
सर्किल रेट किसी भी क्षेत्र की किसी भी जमीन, निजी घर अथवा किसी जमीनी संपत्ति का वह न्यूनतम मूल्य होता है, जो प्रशासन द्वारा निर्धारित होता है। किसी भी दशा में उस संपत्ति के सर्किल रेट से कम स्टांप ड्यूटी पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है।