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जिला पंचायत की बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदन ने व्यक्त किया खेद

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  •  2024-25 में प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष मांगे गये प्रस्ताव

  •  कारखानों व पशु बाजार के लाईसेंस शुल्क की अधिक्तम सीमा एक लाख

अयोध्या। जिला पंचायत अयोध्या के अटल बिहारी बाजपेई सभागार में बोर्ड की बैठक आहूत हुई। जिसमें पंचम और 15वें वित्त आयोग के अर्न्तगत वर्ष 2022-23 के कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। 2023-24 की संशोधित कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया। आगामी वर्ष 2024-25 की प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रस्ताव सदस्यों से मांगे गये। मौके पर विधायक रामचन्द्र यादव व अभय सिंह, उपस्थित रहे।
जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने बताया कि सदन द्वारा गत बैठक में प्रस्तुत जिला पंचायत की खनन परिवहन उपविधि एवं मानचित्र पारण उपविधि की दरों में संशोधन को अनुमोदित किया गया। ईंट भट्ठा संचालक उपविधि में संशोधन के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विलम्ब शुल्क प्रथम माह 500 रूपये और विलम्ब होने पर 200 रूपये प्रति माह विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। कारखानों के लाईसेन्स शुल्क अधिकतम एक लाख रूपये तथा पशुबाजारों के लाईसेन्स शुल्क के दरों को भी अधिकतम सीमा एक लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के पूर्व सदन द्वारा एक मत से अधिकारियों की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया गया। बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिरूद्ध सिंह एवं परियोजना निदेशक आर.पी. सिंह के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य पशुचिकत्सिधिकारी, सहायक अभियन्ता लो.नि.वि आदि विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारीगण अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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