◆ घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर योगी सरकार दे रही है सहारा
◆ अक्टूबर माह की रिपोर्ट में 7557 को मिल चुका है लाभ
अयोध्या। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के क्रियान्वयन को लेकर अक्टूबर माह की रिपोर्ट के मुताबिक मंडल के सुल्तानपुर में योजना का लाभ अधिक लोगों ने लिया, अयोध्या दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में किसी भी परिवार में यदि एक व्यक्ति कमाने वाला है और उसकी किसी वजह से अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके लिए राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना दे रही है। अब तक सात हजार 557 परिवार योजना का लाभ ले चुका है।
इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अम्बेडकरनगर में 1394, अमेठी-845, अयोध्या-1875, बाराबंकी-1539, सुल्तानपुर-1904 ने योजना का लाभ लिया है।
उप निदेशक समाज कल्याण अयोध्या मण्डल राकेश रमन ने बताया कि इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही है। यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की अकस्मात् मृत्यु की स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।