अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को 11 जून तक प्रभावी करने हेतु आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि आगामी अवधि में चन्द्र शेखर जयंती, परशुराम जयंती, जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर, बुद्व पूर्णिमा, लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती आदि विभिन्न त्यौहारों/जन्म दिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है। कोविड-19 महामारी व संचारी रोगों की रोकथाम के सम्बंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन उ0प्र0 2023 की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें जनपद में द्वितीय चरण में 11 मई को मतदान व 13 मई को मतगणना होना प्रस्तावित है तथा वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अतः आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही त्यौहारों, परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी व संचारी रोगों एवं नगरीय निकाय निर्वाचन आदि के दृष्टिगत जनपद में लोक, शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 11 जून तक प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन सम्बंधी उपबन्ध/निषेधाज्ञाएं निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक ही प्रभावी रहेगी।