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नाबालिग गैंगरेप के अभियुक्तों को मिली 20 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड

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अयोध्या। गैंगरेप के अभियुक्तों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई है। घटना सन् 2020 के दौरान थाना रौनाही में हुई थी। मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष न्यायालय पाक्सों-2 ने यह सजा सुनाई है। अभियुक्तो को दस हजार के अर्थ दंड से दंडित भी किया गया है। अभियुक्तो हिरासत में लेकर मंडल कारागार भेजा गया।



थाना रौनाही में धारा 376डी, 504, 506 आईपीसी व पाक्सों एक्ट के तहत अभियुक्तगण तिलक राम पुत्र सुरेन्द्र नाथ व शहरुख पुत्र रहीश निवासीगण पूरे शिवदयाल का पुरवा, हाजीपुर बरसेण्डी थाना रौनाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें रौनाही पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। मामले में अभियुक्तों पर दोष सिद्ध किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 हजारी लाल व लोक अभियोजक के0पी0 सिंह व लोक अभियोजक अशीष द्विवेदी का योगदान सराहनीय रहा।

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