कुमारगंज, अयोध्या। लेखपालों द्वारा राजस्व परिषद के निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है। गांवो में निवास करने के नाम पर मकान किराया भत्ता लेने के बावजूद अपने क्षेत्र में निवास नही किया जा रहा है जिसके चलते सरकारी भूमि के सरंक्षण, फॉर्मर रजिस्ट्री सहित अनेको सरकारी कार्य समय पर पूरे नही हो पा रहे। किसानों व स्कूली बच्चों को तहसील का चक्कर काटना पड़ता है।
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग- 4 लखनऊ मनीषा त्रिघाटिया द्वारा 25 नवंबर 2024 को इस आशय का पत्र जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम-26 में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन कराया जाए। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से परिषद स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 26 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा जिससे शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 26 में स्प्ष्ट उल्लेख है कि लेखपाल अपने हल्का के भीतर ही निवास करेगा। जब तक कि उसने अपने निवास से बाहर रहने का आदेश जिलाधिकारी से प्राप्त न कर लिया हो। इस निर्देश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपीं गई थी।
