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लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवर रखना अनिवार्य, सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश

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अयोध्या। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने लंबी दूरी की बसों और वाहनों में दो ड्राइवर रखना अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश आरटीओ प्रशासन रितु सिंह ने आरटीओ कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान ट्रांसपोर्टरों, वाहन डीलरों और वाहन स्वामियों को दिए।

बैठक में उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान लगातार वाहन चलाने से ड्राइवरों में थकान और नींद की समस्या बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे में बसों और अन्य लंबी दूरी के वाहनों में दो ड्राइवर रखने तथा उनके कार्य घंटों को निर्धारित करने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

आरटीओ प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिया कि बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बसों में इमरजेंसी दरवाजे, पैनिक बटन और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगाई जाए। इसके साथ ही वाहनों के परमिट, परमिट अथराइजेशन, पंजीयन, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, अतिरिक्त कर और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) को समय से वैध कराना भी जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे या अमान्य पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ट्रांसपोर्टरों, परिवहन निगम के प्रतिनिधियों और विभागीय कर्मचारियों ने भी भाग लिया और सड़क सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव दिए।


आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों का परमिट निरस्त


परिवहन विभाग ने आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों पर भी कार्रवाई की। विभाग द्वारा 55 ऑटो रिक्शा और 283 अन्य वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए गए हैं, जो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके थे। विभाग ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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