Home Ayodhya/Ambedkar Nagar अयोध्या दो से अधिक क्षेत्रों से नही लड़ सकेंगे पार्षद का चुनाव

दो से अधिक क्षेत्रों से नही लड़ सकेंगे पार्षद का चुनाव

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ayodhya samachar

अयोध्या । अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य/पार्षद पद हेतु निर्वाचन नही लड़ सकते है। पार्षद नगर निगम व सदस्य नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के मामले में प्रस्तावक उसी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है जिस कक्ष सें उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है। महापौर व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के मामलों में प्रस्तावक उक्त निकाय के किसी भी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है जिस निकाय से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदार को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नही कर सकता है।

नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख व प्रमाण पत्र संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार ना होने संबंधी निकाय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है, उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। जमानत की धनराशि जमा किए जाने की रसीद भी देनी होगी।

किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते है परन्तु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एक बार ही जमा की जायेंगी। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का है, तो उसे संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगा। इसके साथ ही निर्धारित प्रारूप-6 में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित कराया जाना होगा। उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एंव सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण संबंधी शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। उक्त शपथ पत्र कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिन्हे कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रदत्त कर दिये गये हो) सार्वजनिक नोटरी से सत्यापित कराया जा सकता है। उन्होने बताया कि कोई प्रत्याशी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप-7 क में उम्मीदवारी के नामों के सम्बंध में सूचना दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/दल की मण्डलीय इकाई/जिला इकाई के प्राधिकारी के नाम व हस्ताक्षर के साथ मोहर सहित संलग्न करना अनिवार्य है।

उन्होने बताया कि उक्त चुनाव कार्यक्रम दिनांक 16 अप्रैल 2023 को चुनाव सम्बंधी सार्वजनिक सूचना जारी की जायेगी तथा 17 से 24 अप्रैल 2023 तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। दिनांक 25 अप्रैल 2023 को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। दिनांक 27 अप्रैल को नाम वापसी होगी तथा दिनांक 28 अप्रैल 2023 को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा।

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