अयोध्या। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के द्वारा किये गये निरीक्षण में खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट पाये जाने पर विभिन्न वादों में अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने दस कारोबारियों के उपर 3 लाख 61 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन मानिक सिंह के द्वारा खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहता है। जिसमें मिलावट करने वालों के बड़ा झटका लगा है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन मानिक सिंह ने बताया कि मिलावटी समान में जीरा ब्राण्ड तीन इक्कें में तीस हजार, रुदौली निवासी रस्क निर्माता के उपर साठ हजार, बीकानेरी रसगुल्ला भण्डार में तहसील सोहावल के दो प्रतिष्ठान पर 35 हजार, दूध बेचने वाले तीन के उपर 12-12 हजार, बीकापुर स्टेशन मोड़ तिराहा पर मिल्क केक में 25 हजार, तरबगंज निवासी के उपर खोआ बेचने पर 20 हजार, बालकराम कालोनी मे बेसन का लड्डू पर 25 हजार व रिकाबगंज में पतंजलि ब्रांड तेल पर 1 लाख तीस हजार का जुर्माना किया गया है।