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चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आर्दश आचार संहिता का पालन अनिवार्य – जिला निर्वाचन अधिकारी

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अयोध्या । जिला निवार्चन अधिकारी नितीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों, एजेंटों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव खर्चे से सम्बंधी जानकारी दी गयी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते है, परस्पर नफरत हो सकती है , तनाव पैदा हो सकता है।
उन्होंने बताया कि सभी दल एवं अभ्यर्थी मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन एवं वाहन उपलब्ध कराना जैसी गतिविधियों नही करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन “भ्रष्ट आचरण“ एवं अपराध हैं।
उन्होने बताया कि बिना भवन स्वामी की अनुमति के कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि नही करेगा।
उन्होंने कहा कि दल या प्रत्याशी किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल या जुलूस के समय के बारे में पूर्व से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अनुमति अवश्य प्राप्त करें। जुलूस या सभा के दौरान मा0 आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सम्बंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के मार्गदर्शन की बुकलेट भी उपलब्ध करायी गयी।

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