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दुर्घटना के बाद, मदद न करने वालें पर कानून सख्त, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

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अयोध्या। सरकार ने वाहन टक्कर के बाद भाग जाने के मामले को हिट एंड रन का मामला मानते हुए ऐसे केसों में सजा की अवधि व जुर्माने को बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में यदि टक्कर के बाद वाहन चालक द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है तथा घायल की मदद की जाती है तो उसकी सजा कम हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता विधयेक को संसद के शीत कालीन सत्र में मंजूरी मिल गई है। कुछ ही महीनों में आईपीसी की जगह नए प्रावधान ले लेंगे। अभी तक इस तरह के मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था जिसमें आसानी से जमानत मिल जाती थी।
नए नियम के अनुसार यदि वाहन चालक बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से भाग जाता है तो 10 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। यदि वाहन चालक घायल को अस्पताल पहुंचाता है या पुलिस को सूचना देता है तो उसकी सजा कम हो सकती है। आकड़ो के अनुसार 50 हजार लोगों की मौत हिंट एण्ड रन मामलों में हो जाती है। यह कानून निजी वाहन चालकों पर भी लागू होगा। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नए कानून में सरकार हिट एड रन मामले में सख्त कानून ला रही है।

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