अयोध्या। परिक्रमा मार्ग पर जिला प्रशासन की टीम जमीन व भवनों के अधिग्रहण को लेकर उनके स्वामियों से सम्पर्क कर रही है। मुआवजे की दर को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि पंचकोसी व चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में मुआवजे को लेकर रामपथ के नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि यहां सर्किल रेट तय है। जमीन पर सर्किल रेट का दो गुना दिया जा रहा है। अगर भवन में अगर बाउन्ड्रीवाल है तो 4 हजार रुपये स्वायर मीटर, टीनसेड है तो 6 हजार व आरसीसी है तो 15 हजार रुपये स्क्वायर मीटर, अगर नजूल की पर्चाशुदा भूमि है तो मकान का रेट दिया जायेगा। अगर पट्टा की अवधि समाप्त हो गयी है तो पुर्नवास हेतु एक लाख से दस लाख की धनराशि दी जायेगी। 21 मीटर की सड़क में यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी भूमि का प्रयोग हो। कम से कम अधिग्रहण व तोड़फोड़ किया। परिक्रमा मार्ग पर पेड़ों की कटान हेतु समिति बनायी गयी है। यह समिति निर्धारण करेगी कि कौन सा पेड़ कटना है और कौन सा नहीं। जिससे परिक्रमार्थियों के विश्राम हेतु पेड़ बच सके। जिन भूमि का विवाद चल रहा है उसमें रामपथ के अनुसार सहमति के आधार पर अधिग्रहण किया जायेगा तथा पैसे को होल्ड कर दिया जायेगा। जो मुकदमा जीतेगा उसके खाते में धनराशि दे दी जायेगी।