अयोध्या । रेप के आरोपी को न्यायालय ने 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया सेल के अनुसार पुलिस के प्रभारी पैरवी से महिला सम्बंधी अपराधों में अभियुक्त मोहम्मद ताज को धारा 376 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
न्यायालय फास्टट्रैक प्रथम ने थाना कैंट में दर्ज धारा 323, 328, 376 के अभियुक्त मोहम्मद ताज के उपर दोष सिद्ध किया है। जिसमें उसको सजा सुनाई गयी है। सजा सुनाई जाने के उपरान्त अभियुक्त को हिरासत में लेकर कारागार भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी करने वालों में लोकअभियोजक ज्ञानेश चन्द्र पाण्डेय व सुभाष चन्द्र त्रिपाठी ने अपना योगदान दिया।