Home Ayodhya/Ambedkar Nagar अयोध्या जनपद में 28 जनवरी तक लगी धारा 144

जनपद में 28 जनवरी तक लगी धारा 144

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धारा 144

अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने बताया कि आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है।

आगामी अवधि में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस, क्रिसमस डे, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, नववर्ष, मकर संक्राति मेला, मौनी अमावस्या, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, गणतंत्र दिवस, हजरत ख्वाजा मुईनद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स आदि विभिन्न त्यौहारों/जन्मदिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगां की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं।

अतः आगामी समय में सम्भावित विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों व संचारी रोगों, आदि के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।

 जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक, शान्ति, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 28 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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