अयोध्या। प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की भूमि का दस्तावेज लगाकर लिया गया आवासीय ऋण न चुकाने पर न्यायालय के आदेश पर स्कूल को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील कर दिया गया।
मिल्कीपुर तहसील के शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज अंतर्गत बीराभारी गांव स्थित श्रीछोटेलालस्मारकमहादेवइंटरकॉलेज ने बरथाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से करीब 22 लाख 40 हजाररुपए का ऋण लिया था। इसके बदले स्कूल की जमीन को गिरवी रखकर फाइनेंस कंपनी को मूल दस्तावेज सौंपे गए थे।
ऋण की अदायगी न होने पर कंपनी ने पहले अपरजिलाधिकारी (वित्तएवंराजस्व) न्यायालय की शरण ली। आदेश के अनुपालन में देरी होने पर कंपनी ने उच्चन्यायालय, लखनऊखंडपीठ में याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने तीन माह में प्रकरण निस्तारण का आदेश पारित किया। इसके बाद एडीएम (वित्तएवंराजस्व) ने कंपनी को बंधक संपत्ति पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में 15 अप्रैलकोउपजिलाधिकारीमिल्कीपुर ने नायब तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए। बुधवार को नायब तहसीलदार ने पुलिस बल, कंपनी के अधिवक्ताओं वंदना और शिवेंद्र कुमार सिंह की मौजूदगी में स्कूल की सभी कक्षाएं सील कर फाइनेंस कंपनी को कब्जा दिलाया। अधिवक्तावंदना ने बताया कि ब्याज समेत ऋण राशि बढ़कर लगभग 60 लाखरुपये हो गई थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मिल्कीपुर आनंद प्रकाश राय, लेखपाल सर्वेश गुप्ता, ग्राम प्रधान पति सुरेश कुमार सिंह, हल्का दरोगा भानु प्रताप शाही, गौरव कुमार पाण्डेय, हेड कांस्टेबल नरेंद्र देव मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।