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न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव समेत अन्य तीन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

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ayodhya samachar

जलालपुर,अंबेडकरनगर।  न्यायालय के आदेश पर कटका पुलिस ने तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव समेत अन्य तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, गाली गलौज, धमकी व अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है।मामला भियांव ब्लॉक के अजमलपुर गाँव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी छोटेलाल के चाचा भारत का विवाह नहीं हुआ था और न कोई वंश ही था। चाचा  सेवा भाव से खुश होकर  अपनी चल अचल संपत्ति छोटेलाल के नाम 2004 में पंजीकृत वसीयत कर दिया था।इस दौरान चाचा भारत की मौत हो गई थी। विपक्षी दीपक, उषा देवी, सोनम आदि के मिलीभगत से तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार यादव और सचिव विक्रम सागर ने कूट रचना कर मृतक चाचा भारत के परिवार रजिस्टर में उक्त लोगों का नाम फर्जी ढंग 2017 में बढा दिया, जिसकी जानकारी परिजनों को नही हुई। बीते 18 फरवरी को तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रवीण यादव उक्त परिवार के साथ आए और आबादी की जमीन पर अवैध निर्माण का प्रयास करने लगे।जब उनसे अवैध कब्जा का कारण पूछा गया तो जाति सूचक गाली गलौज और धमकी देने लगे।पुलिस से शिकायत की गई किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने तत्कालीन ग्राम प्रधान सचिव समेत तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सीओ देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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