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न्यायालय के आदेश पर राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सहित दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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ayodhya samachar

जलालपुर अम्बेडकर नगर । मृत व्यक्ति की कूटरचित कागजात तैयार करा कर खतौनी वारिसों(पुत्रों) के बजाय चचेरे भाइयों के नाम दर्ज करने के मामलें में पीड़ित ने विभिन्न अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे निराशा हाथ लगी अन्त मे उसने न्याय पाने के लिए  मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील किया तब जाकर न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किये जाने के क्रम मे कटका पुलिस द्वारा  मामलें मे संलिप्त राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व दो अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया है। जलालपुर तहसील क्षेत्र के थाना कटका के मिर्जापुर ग्राम पंचायत के मजरे नत्थूपुर खुर्द निवासी हरीलाल के पिता मुरली की मृत्यु बीते छह जनवरी को हो गयी थी। इधर परिजन पिता के क्रिया कर्म करने में व्यस्त थे उधर पट्टीदार सीताराम और मिठाई लाल ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र व परिवार रजिस्टर की नकल बनवा कर खतौनी अपने नाम करने हेतु ऑनलाइन कर दिया था। जिस में मृत्युप्रमाणपत्र मृतक के मरने से एक दिन पहले का बना था।पीड़ित ने इस संबंध में आरोप लगाया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार राजस्व निरीक्षक मायाराम व तत्कालीन लेखपाल ओंकार निषाद ने पिता के नाम की खतौनी दूसरे के नाम दर्ज कर दिया था। शिकायत पर मामलें में जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल को निलंबित भी कर दिया गया था। परंतु फर्जी कागजात बनाने वाले राजस्व कर्मियों व वरासत कराने वाले सीताराम और मिठाई लाल के विरुद्ध शिकायत के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। थक हार कर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। जहां न्यायालय मुख्य न्यायजिस्ट्रेट ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने का आदेश थाना कटका को दिया है।पीड़ित आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु तहसील से जिला तक अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई थी इस सम्बंध में थानाध्यक्ष कटका विवेक वर्मा ने बताया कि न्यायालय की आदेश की कॉपी प्राप्त कर सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया गया है।

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