अयोध्या। जमीन को कथित रूप से फर्जी तरीके से बंधक रखकर ऋण लेने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने बैंक प्रबंधक समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मामले के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के रायपुर कोटसराय निवासी मोहम्मद अहमद ने आरोप लगाया है कि उनकी गाटा संख्या 777 की भूमि को उनकी जानकारी और सहमति के बिना बंधक दिखाकर वर्ष 2023 में इंडियन बैंक मानस नगर शाखा से 2.93 लाख रुपये का ऋण लिया गया। भूमि का विवरण निकलवाने पर उन्हें इस कथित अनियमितता की जानकारी हुई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने बैंक और तहसील स्तर पर शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिए। आरोप है कि इसी प्रकार एक अन्य भूमि को भी बंधक बनाकर ऋण स्वीकृत किया गया, जिससे बैंक एवं राजस्व विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत की आशंका व्यक्त की गई है।
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने इंडियन बैंक मानस नगर शाखा के शाखा प्रबंधक, एक अज्ञात तहसीलकर्मी, रितेंद्र कुमार यादव तथा चंद्रावती के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संजय कुमार यादव को सौंपी गई है।