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नई पयर्टन नीति में करीब 12 होटलों का होगा निर्माण, 6 प्रवेश द्वारों में तीन के भूमि की हुई रजिस्ट्री

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◆ क्षेत्रीय पयर्टन अधिकारी ने कहा कि होटल करायें सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन


◆ अव्यवसायिक श्रेणी में आती है पेइंग योजना, इसके तहत करीब 500 पीजी का है लक्ष्य


अयोध्या। नई पयर्टन नीति के तहत अयोध्या में 89 फर्मो ने ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में होटल स्थापित करने की इच्छा जाहिर की थी। जिसमें करीब 10 से 12 होटलों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है । वहीं अयोध्या में 6 प्रवेश द्वारों का निर्माण होना है। जिसमें तीन की भूमि रजिस्ट्री हो चुकी है अथवा अंतिम चरण में है।
क्षेत्रीय पयर्टन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि नई पयर्टन नीति के स्टाम्प व विकास शुल्क
कई ट्रैक्सों में छूट दी जाती है। पयर्टन विभाग इसके लिए अन्य विभागों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। जिससे निवेशकों को कोई असुविधा न हो। जिसमें अभी 10 से 12 होटलों के रजिस्ट्रेशन हो चुके है। उन्होने बताया कि अयोध्या में 6 प्रवेश द्वारों का निर्माण होना। जिसमें 3 की भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है। तीन की अभी होना है। किसी की भूमि में कोई विवाद नहीं है। अयोध्या रायबरेली रोड़ पर गरुण द्वार की शत प्रतिशत, मैदनीपुर में भरत द्वार की 25 प्रतिशत, फिरोजपुर में श्रीराम द्वार की 100 प्रतिशत, राजेपुर में जटायु द्वार की 93 प्रतिशत, इस्माइलपुर में हनुमान द्वार की 25 प्रतिशत हो चुकी है। अयोध्या गोण्डा मार्ग स्थित लक्ष्मण द्वार में रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है।
उन्होने बताया कि पेईग गेस्ट हाउस योजना के तहत 41 लोगो ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह अव्यवसायिक योजना है। जिसमें हाउस टैक्स व विद्युत बिल में आवासीय दरें ही लगेंगी। इसके लिए मकान मालिक के अपने आवास में रहने के साथ चार से पांच कमरा अथवा 10 बेड का हाल अतिरिक्त होना चाहिए। पेइंग गेस्ट योजना में 500 का लक्ष्य अभी लेकर चल रहे है। जल्द ही इसके लिए पोर्टल चालू हो जायेगा।
उन्होने कहा कि जिन होटलों ने सराय एक्ट की धारा 1867 में अपना पंजीयन नहीं कराया है। सराय एक्ट में पंजीयन कराने वालों होटल स्वामियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पोर्टल पर उनका विवरण जाने से ग्राहकों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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