अंबेडकर नगर। भारतीय जीवन बीमा निगम की टांडा शाखा द्वारा बीमे की शर्तों के अनुसार गंभीर बीमारी के इलाज का भुगतान न किए जाने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए बीमा कंपनी को ब्याज सहित बीमित धनराशि देने का आदेश निर्गत किया है विवरण के अनुसार नगर के मोहल्ला निवासी योगेंद्र मेहरोत्रा पुत्र भूपेंद्र नाथ भारतीय जीवन बीमा करवाया था गंभीर बीमारी के इलाज हेतु भुगतान का प्रावधान था। बीमा काल में ही उन्हें हृदयाघात कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा इलाज के उपरांत उन्होंने जब इलाज का बिल भारतीय जीवन बीमा निगम की टांडा शाखा में प्रस्तुत किया तो बीमा कंपनी ने आनाकानी करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान करने से इंकार कर दिया। योगेन्द्र मेहरोत्रा इसको लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में गए, जहां से बीमा कंपनी के विरुद्ध बीमित धनराशि भुगतान करने का आदेश हुआ। बीमा कंपनी द्वारा फिर भी भुगतान न किए जाने पर उन्होंने राज्य उपभोक्ता फोरम की शरण ली जहां से भी भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज सहित बीमित धनराशि क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया गया है।