अयोध्या। अयोध्या धाम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रामपथ मार्ग टेढ़ी बाजार से लता चौक तक ई-रिक्शा संचालन एवं पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
जारी यातायात एडवाइजरी के अनुसार दिनांक 5 फरवरी 2026 से रामपथ मार्ग पर टेढ़ी बाजार चौराहा से लता मंगेशकर चौक तक ई-रिक्शा का आवागमन और पार्किंग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इस मार्ग पर बढ़ती भीड़, तीर्थयात्रियों की आवाजाही और वाहनों के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे जाम की समस्या कम हो सके और श्रद्धालुओं व स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिल सके।
पुलिस प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, ई-रिक्शा संचालकों और नागरिकों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से रामपथ पर यातायात सुचारु होगा और जनसुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।