जलालपुर अंबेडकर नगर। अधिवक्ता द्वारा एसडीएम कार्यालय में अपशब्दों का प्रयोग करने पर बार एसोसिएशन द्वारा बैठक कर विचार विमर्श किया गया जिसमें अधिवक्ता की तीन माह तक की सदस्यता निलंबित करते हुए पांच हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी द्वारा एसडीएम के पेशकार सहित अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने के मामले में आपातकालीन बैठक अधिवक्ता सभागार में की गयी जिसमें सर्वसम्मत से यह पारित किया गया कि अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी की सदस्यता तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाए और पांच हजार रुपए अर्थ दंड लगाया जाए । एक सप्ताह के भीतर अर्थ दंड न जमा करने की स्थिति में उक्त अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।