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विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में  ससुराल पक्ष व मामा-मामी पर दर्ज हुआ मुकदमा

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जलालपुर अंबेडकर नगर। दहेज की मांग को लेकर बहू को प्रताड़ित करने के मामले में जलालपुर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ससुराल पक्ष सहित मामा-मामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कासिमपुर निवासी मोनिका पुत्री बाबूराम से जुड़ा है। मोनिका की शादी 23 नवम्बर 2023 को हरियाणा के सोनीपत निवासी रोहित कुमार पुत्र लोकेश सिंह के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी। विवाह में पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार एक लाख इक्कीस हजार रुपये नकद, हीरो मोटरसाइकिल, सोने की चेन, अंगूठी, फ्रिज, कूलर, सोफा, पंखा, गद्दे, रजाई आदि सामान दहेज स्वरूप दिया था।

शादी के बाद मोनिका कुछ समय ससुराल में रहने के बाद मायके लौट आई। दो माह बाद पुनः ससुराल जाने पर उसके पति रोहित, सास बबली देवी, ससुर लोकेश सिंह, ननद ज्योति, सोनी, पूजा, तनु व नंदोई नकूल ने उस पर दहेज में तीन लाख रुपये लाने का दबाव बनाया। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे गाली-गलौज कर मारपीट व प्रताड़ित किया गया।

पीड़िता ने बताया कि एक बार उसने अपने भाई को फोन से सूचना दी तो उसके सामने भी ससुराल वालों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, 112 नंबर पुलिस बुलाने पर भी धमकी दी गई कि यदि एक लाख रुपये लेकर नहीं आए तो दुबारा मारपीट की जाएगी और दहेज के बिना वापस आने पर जान से मार दिया जाएगा। इस प्रकरण में मोनिका के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी शादी उसके मामा-मामी द्वारा जबरन कराई गई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास-ससुर, ननदों व नंदोई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामा-मामी के खिलाफ भी जबरन शादी कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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