Tuesday, September 1, 2026
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 मंडल में 204 निर्माण श्रमिक परिवारों को मिली आर्थिक सहायता


◆ मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना के तहत पांच जिलों में 2.28 करोड़ रुपये से अधिक वितरित


अयोध्या। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत अयोध्या मंडल के पांच जिलों में 204 श्रमिक परिवारों को 2.28 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। यह राशि श्रमिक की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में पात्र आश्रितों और लाभार्थियों को दी गई है।

श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अमेठी में 42 श्रमिक परिवारों को 94.50 लाख रुपये, सुल्तानपुर में 69 लाभार्थियों को 23.25 लाख रुपये, बाराबंकी में 40 परिवारों को 47.75 लाख रुपये, अंबेडकरनगर में 18 परिवारों को 38.50 लाख रुपये और अयोध्या में 35 लाभार्थियों को 24.75 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

इस तरह पांच जिलों में कुल 204 लाभार्थियों को 2 करोड़ 28 लाख 75 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है।


अमेठी में सबसे अधिक राशि वितरित


जिलेवार आंकड़ों में अमेठी में सबसे अधिक 94.50 लाख रुपये की सहायता वितरित की गई है। यहां 42 श्रमिक परिवार योजना से लाभान्वित हुए। बाराबंकी में 40 परिवारों को 47.75 लाख, अंबेडकरनगर में 18 परिवारों को 38.50 लाख और अयोध्या में 35 लाभार्थियों को 24.75 लाख रुपये दिए गए। सुल्तानपुर में 69 लाभार्थियों को 23.25 लाख रुपये की सहायता मिली।


मृत्यु और दिव्यांगता पर अलग-अलग सहायता


योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को मृत्यु तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अलग-अलग आर्थिक सहायता का प्रावधान है। कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच वर्ष तक प्रतिमाह 9,393 रुपये और 25 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

सामान्य मृत्यु की स्थिति में दो वर्ष तक प्रतिमाह 8,736 रुपये और 25 हजार रुपये एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है।

स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर सहायता निर्धारित है। 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर चार वर्ष तक प्रतिमाह 9,172 रुपये, 50 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर तीन वर्ष तक प्रतिमाह 8,172 रुपये तथा 25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक दिव्यांगता पर दो वर्ष तक प्रतिमाह 8,736 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।


पंजीकरण और पात्रता पर विभाग का जोर


श्रम विभाग की ओर से निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया जारी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पात्र मामलों में सत्यापन के बाद सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है।

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