Friday, July 31, 2026
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दुराचार के आरोपी को बीस वर्ष की सश्रम कारावास, पुलिस द्वारा की गई थी सख्त पैरवी

जलालपुर अम्बेडकरनगर। जैतपुर पुलिस के सख्त पैरवी के चलते रिश्तेदारी में गई किशोरी के साथ हुए  दुराचार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए चालीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की एक किशोरी 2022 में अपने मौसी के घर शादी मे शामिल होने के लिए गई थी जिसको अनिल कुमार निवासी गोविंदपुर थाना जैतपुर द्वारा खेत में ले जाकर दुराचार किया गया था परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट, दुराचार आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कारवाई किया और न्यायालय में सख्त पैरवी किया जिसके चलते बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये की अर्थ दंड से दंडित किया है । जैतपुर थाना अध्यक्ष वंदना अग्रहरि ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते पीड़ित परिवार को 3 वर्ष के भीतर न्याय मिल गया और आरोपी को सजा हो गई

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