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दहेज हत्या में तीन दोषियों को 9-9 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

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ayodhya samachar

अयोध्या। पटरंगा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहित की हत्या के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-2 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सास, ससुर और देवर को दोषी ठहराते हुए नौ-नौ साल की कारावास की सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला वर्ष 2018 का है, जब पटरंगा के मानापुर गांव में मीरा की शादी के कुछ ही महीनों बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में सास छेदना, ससुर चेतराम और देवर रजनीश उर्फ जगन्नाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना सीओ अमर सिंह ने की और चार्जशीट के बाद अदालत में मुकदमा चला। लोक अभियोजक रमेश तिवारी, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल दिलीप यादव, पैरोकार कांस्टेबल पंकज यादव और अजीत कुमार की भूमिका निर्णायक रही।

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