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खातों में दो हजार की नोट जमा करने कि नहीं है कोई बाध्यता–एल डी एम

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अम्बेडकरनगर। रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार 23 मई से आगामी 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बदले जायंगे, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक रविकांत शर्मा  ने बताया कि आम जनता किसी तरह के अफवाह में विश्वास न करें। उन्होंने बताया कि एक बार में बीस हजार तक के दो हजार के नोट बदले जा सकेंगे, अपने खातों में दो हजार की नोट जमा करने कि कोई बाध्यता नहीं होगी, अगर आप पचास हजार से ऊपर का लेनदेन करते हैं तो पैन कार्ड नंबर देना आवश्यक है। दो हजार के नोट आप अन्य शाखाओं पर भी एक बार में बीस हजार तक बदल सकते हैं उसके लिए प्रारूप तीन व एक पहचान पत्र आवश्यक है, प्रारूप तीन बैंक शाखा से आपको उपलब्ध होगा, वरिष्ठ नागरिकों को व दिव्यांग जनों को विशेष वरीयता क्रम में ध्यान दिया जाएगा। एलडीएम रविकांत शर्मा ने बताया कि गर्मी के मद्देनजर बैंक की सभी शाखाओं पर पेयजल की उत्तम व्यवस्था रहेगी बैंक आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है किसी प्रकार के अफवाह में न फंसे।

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