Home Ayodhya/Ambedkar Nagar अयोध्या कुर्की के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कुर्की के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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ayodhya samachar

मिल्कीपुर, अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत इनायत नगर गांव निवासी एक युवक की संपत्ति को एसडीएम न्यायालय द्वारा कुर्क करने का आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया है। तहसील क्षेत्र अंतर्गत इनायत नगर थाना क्षेत्र के इनायत नगर गांव निवासी विजय कुमार ने बताया कि उसके कब्जे की भूमि जो कि पिता रामकिशोर के नाम अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि पर कृष्ण कुमार पुत्र रामलाल निवासी इनायत नगर द्वारा एसडीएम मिल्कीपुर के समक्ष कब्जे दारी का विवाद बताते हुए वाद प्रस्तुत किया था। जिस पर एसडीएम मिल्कीपुर द्वारा मामले में संपत्ति को कुर्क करने का आदेश बीते 1 दिसंबर को पारित कर दिया था। जिसमें विजय कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा याचिका प्रस्तुत कर उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस सी तिवारी के तर्कों को सुनने के बाद मामले को संज्ञान लेते हुए बीते 1 दिसंबर को एसडीएम मिल्कीपुर के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगन किए जाने का आदेश पारित किया।

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