अंबेडकरनगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन निर्वाचकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, जिन्हे पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से नहीं जोड़ा जा सका था एवं तार्किक विसंगतियों से सम्बन्धित मतदाताओं को निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के बाद नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस प्राप्त किये जाने वाले मतदाताओं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास नोटिस सुनवाई के दिन ससमय उपस्थित होकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध करा दें, जिससे उनका नाम अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची में आ सके यदि मतदाताओं द्वारा नोटिस की सुनवाई के दिन अथवा सम्बन्धित बूथ लेविल अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनका नाम अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची से हट जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय मतदाता की होगी।