Home Ayodhya/Ambedkar Nagar अयोध्या जनपद में 23 मई तक प्रभावी रहेगी धारा 144

जनपद में 23 मई तक प्रभावी रहेगी धारा 144

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अयोध्या। जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा वनाये रखना को लेकर जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या नितीश कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक, शान्ति, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 23 मई  तक प्रभावी रहेंगे।

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