बसखारी अंबेडकर नगर। बसखारी पुलिस ने रीकीट वेंकिशर इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी की शिकायत पर बसखारी कस्बे में स्थित दो फर्म पर छापेमारी करते हुए नकली बीट क्रीम व हार्पिक को बरामद कर संबंधित फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों दुकानदारों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। बताया जाता है कि मनीष गुप्ता पुत्र कन्हैया गुप्ता निवासी शांति नगर दसवंत चाल काजुपाड़ा थाना तुलिज नालासोपारा पूर्व मुंबई को बसखारी में स्थित दो दुकानों पर नकली हार्पिक व वीट क्रीम बेचने की शिकायत मिली। जिस पर सोमवार को मनीष गुप्ता ग्राहक बनकर जलालपुर रोड पर स्थित अजीम एंड ब्रदर्स एवं टांडा रोड बसखारी में ही स्थित पीके ब्रदर्स की दुकान पर पहुंच कर बीट क्रीम और हार्पिक लेने पहुंच गए। दोनों ही दुकानदारों ने उन्हें नकली वीट क्रीम व हार्पिक पकड़ा दिया।मनीष गुप्ता ने जांच पड़ताल की तो दोनों उत्पादक नकली पाए गए।जिस पर मनीष ने तत्काल बसखारी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बसखारी थाना प्रभारी निरीक्षक संत कुमार सिंह ,उप निरीक्षक रामकिशोर रावत, उपनिरीक्षक प्रेम बहादुर यादव, उप निरीक्षक अनुराग गौतम, उप निरीक्षक सचिन कुमार भारी पुलिस बल के साथ दोनों दुकानों पर पहुंच गए और छापेमारी करते हुए भारी संख्या में वीट क्रीम व नकली हार्पिक बरामद किया। बसखारी पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अजीम ब्रदर्स की दुकान से 50 ग्राम वीट क्रीम के 648 पीस तथा पीके ब्रदर्स की दुकान से 500 एम एल के हार्पिक के 180 पीस तथा बीट क्रीम 50 ग्राम के 176 पीस बरामद किए गए। इस मामले में बसखारी पुलिस ने मनीष गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर अजीम एंड ब्रदर्स के प्रोपराइटर व पीके ब्रदर्स के प्रोपराइटर के विरुद्ध मुकदमा संख्या 335/24 धारा 63,65 कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दोनों दुकानदारों के प्रोपराइटरों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी निरीक्षक संत कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों दुकानदारों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।