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फर्जी तरीके से रुपये निकालने व जान से मारने की धमकी के प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत

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ayodhya samachar

जलालपुर, अम्बेडकर नगर । फ़र्ज़ी तरीके से 58000 रूपये निकालने तथा जान से मारने की धमकी के मामले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कारवाई शुरू कर दिया है। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जफराबाद निवासी हाजी हसन मेहंदी उर्फ़ नन्हें पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर को शिकायत करते हुए कहा कि वक़्फ़ मस्जिद रोजा हजरत कासिम जलालपुर की प्रबंध कमेटी का मैनेजिंग मुतवल्ली है जिसे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा 31/07/ 2019 को मुंतजिम मुतवल्ली नियुक्त किया है तथा उक्त वक़्फ़ के लेनदेन से संबंधित रुपयों का संचालन करने हेतु रखा है वक़्फ़  ने पीएनबी शाखा जलालपुर में खाता खोल रखा है उक्त खाते का संचालन प्रार्थी ही मुंतज़िम  मुतवल्ली के पद पर रहने के दौरान करता चला आ रहा है एवं प्रार्थी के मुतवल्ली बनने के पूर्व के दो सदस्य जुल्फिकार हुसैन पुत्र शौकत अली व जीशान हैदर पुत्र रज्जब अली निवासीगण  जाफराबाद जलालपुर उक्त खाते का संचालन करते थे। पूर्व की कमेटी निरस्त होने के पश्चात दोनों सदस्यों के खाते के संचालन का अधिकार समाप्त कर दिया गया था तथा प्रार्थी को उपरोक्त खाते का संचालन का अधिकार दिया गया।

उसने अपनी शिकायत पत्र में कहा है कि विपक्षीगण जुल्फिकार हुसैन व जीशान हैदर ने इस बात को जानते हुए भी कि उन्हें खाते का संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं है इसके बावजूद छल व बेईमानी की नियत से बैंक को गुमराह करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 29/8/2022 को 58000 रुपये की निकासी कर लिया गया। जब विपक्षीगण से प्रार्थी ने रुपए के बारे में पूछा तो उन्होंने भद्दी भद्दी गाली दी तथा परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर से की गई जिन के आदेश पर जुल्फिकार हुसैन जीशान हैदर के खिलाफ पुलिस ने 419 420 406 504 506 आईपीसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। कोतवाली प्रभारी संत कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है गुण दोष के आधार पर विवेचना की जा रही है।

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