अयोध्या। सहायक आयुक्त मानिक चंद सिंह (खाद्य)-।। ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माण एवं विक्रय किये जा रहे घी के ब्राण्डों जिसमें ब्रजवासी घी, रतनगिरी घी, हरियाणा फेस घी, डेयरी नाइस घी, श्री रूद्रा घी एवं अविक घी के निर्माण, विक्रय/परिवहन/भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है
उन्होंने बताया कि यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता उपरोक्त ब्राण्डो के घी का निर्माण, विक्रय/ परिवहन/भण्डारण करता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अर्न्तगत सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित खाद्य कारोबार कर्ताओं का होगा। अधिक जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।