अयोध्या। भदरसा में नाबालिक से गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोईद खान की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय के अनुसार मोईद खान के अधिवक्ता ने राजनैतिक द्वेष को मुकदमा लिखे जाने का तर्क दिया। उन्होंने धारा 164 के पहले बयान में आरोपी का नाम गलत होने व दूसरे बयान में इसको सही होने को लेकर जमानत देने की मांग की। विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में आरोपी मोईद पर 2012 में 302 का मुकदमा लिखे जाने की जानकारी दी। मोईद के उपर 2013 व 14 में भी मुकदमा लिखा गया था। उन्होंने न्यायालय को बताया कि मुकदमें को लेकर राजनैतिक द्वेष की कोई बात नहीं है। आरोपी अपराध इसलिए कर रहा है क्योकि अपने को वह सेफ समझ रहा है। जमानत इसलिए भी न दिया जाए क्योंकि कोतवाली नगर में एक मुकदमा राशिद के खिलाफ इसी मामले में डराने व धमकाने का दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मोईद की जमानत अर्जी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत से खारिज कर दिया।