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दहेज हत्या के आरोपी को 7 वर्ष की सजा

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अयोध्या। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर हत्या के प्रयास के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला 20 मार्च 2026 को एएसजे-1 न्यायालय, अयोध्या द्वारा सुनाया गया।

मामला कुमारगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां दर्ज मुकदमे में आरोपी राम मनोहर पुत्र स्वामीनाथ पर वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और फांसी लगाकर हत्या करने का प्रयास करने का आरोप था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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