अंबेडकर नगर। मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया गया। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर करने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों का संभाजन मतदेय स्थल भवन तथा उसमें संबद्ध किए जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नई सूची तैयार की जाएगी और उसका आलेख्य समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जहां नयी आवासीय कॉलोनी गत कुछ वर्षों से बनी है और उनमें नागरिक निवास करने लगे हैं, तो वहां पर यथा आवश्यकता आयोग के निर्देशानुसार नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को इस मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध कराई भवन में नियमानुसार स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे मतदेेय स्थानों को चिन्हित
किया जाए, जो मुख्य गांव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए , यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात मतदेेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो। उन्होंने कहा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान या उसके बाद मतदेय स्थलों के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई हो, उनका परीक्षण कर निस्तारित
कर लिया जाए साथ ही साथ मतदेय स्थलों के आलेख्य सूची को डीईओ की वेबसाइट पर अवश्य अपलोड कर दिया जाए ताकि जन सामान्य से भी शिकायत/सुझाव प्राप्त हो सके।
बैठक के दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ महेश चंद द्विवेदी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।