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विवाहिता को प्रताड़ित करने व जबरन गर्भपात करवाने के मामले में ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

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जलालपुर अम्बेडकर नगर। दहेज के नाम पर विवाहिता को प्रताड़ित करने व जबरन गर्भपात कराने के मामलें में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कटका पुलिस ने आधादर्जन से अधिक ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम ,जबरन गर्भपात कराने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कटका थाना क्षेत्र की दुलहूपुर कलां निवासिनी शिवांगी त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि उस का विवाह 20 नवम्बर 2021 में नवनीत त्रिपाठी पुत्र पारसनाथ निवासी राशल पारा थाना भीटी के संग हुआ था। पिता ने शादी के मौके पर एक स्विफ्ट कार व आठ लाख रुपये नगद समेत अन्य सामान दिया था।मगर पहली विदाई के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज मिलने का ताना देने लगे ससुरालीजन पांच लाख और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उस का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने लगे। दहेज न पाने की बात पर पति  नवनीत त्रिपाठी, सास निर्मला,जेठ स्वदेश,जेठानी संजू लता,ननद ममता,ननद की बेटी प्राची समेत अन्य लोग उसे कमरे में बंद कर मारते पीटते। इतना ही नहीं एक दिन उक्त लोगों ने बन्द कमरे में उस की पिटाई कर गला दबा कर जान से मारने की कोशिश भी की। पीड़िता ने बताया कि वह इन सब प्रताड़ना को सहन करती रही। इस दौरान पति के संसर्ग से वह गर्भवती भी हो गयी। परन्तु पति इस से खुश नहीं रहता था।पीड़िता ने आरोप लगाया कि दहेज न मिलने से उस के पति ने चुपके से गर्भपात की दवा खिला दी और उस के पेट में दर्द शुरू हो गया। पति ने उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर जबरन गर्भपात करवा दिया। इस अवसर पर ससुराल वाले भी मौजूद थे।इस घटना के बाद पति कुछ दिन ठीक ठाक रहा, परन्तु इस बीच बीते वर्ष 18 अगस्त को ससुरालीजनों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। शिकायत पर कटका पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पति,सास,ननद समेत आधादर्जन से अधिक ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसओ कटका विवेक वर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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