अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों,संस्थानों, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, क्रिसमस डे, नव वर्ष, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, मकर संक्रांति मेला आदि विभिन्न त्यौहारोंध्जन्म दिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक शांति, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाताएं पारित करता हूं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 15 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।