अयोध्या। थाना महाराजगंज चर्चित युवती हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके उपर 50 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। घटना 4 अगस्त 2022 की है। चरी काटने गयी युवती से अभियुक्त ने रेप का प्रयास किया। जिसमे असफल रहने पर हंसिया से उसका गला काट दिय था। जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गयी।
थाना महाराजगंज में प्रकरण को लेकर धारा 376ए, 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त शत्रुहन यादव पुत्र रामनयन यादव ग्राम छतरा थाना महाराजगंज को दोष सिंद्ध किया गया। अभियुक्त शत्रुहन को प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। पचास हजार के अर्थदंड से अभियुक्त को दंडित किया गया है। शत्रुहन को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी पंकज कुमार व लोक अभियोजक सुभाष चन्द्र त्रिपाठी व लोक अभियोजक ज्ञानेश चन्द्र पाण्डेय का योगदान सराहनीय रहा है।