अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय परिसर में दुपहिया वाहनों को हेलमेट और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में हुई बैठक जिसमें सड़क सुरक्षा के मिले निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन कड़ाई से अनुपालन करायेगा।
अवध विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, अध्ययनरत विद्यार्थी व अन्य दुपहिया वाहन से आते हैं, उनके लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। पीछे बैठे सहयात्री को भी हेलमेट लगाना होगा। इसके अतिरिक्त चार पहिया वाहनों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य होगी। दोनों प्रकार के वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। मुख्य नियंता प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार व सेंट्रल लाइब्रेरी के चेक प्वाइंट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने की जांच की जायेगी। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रेरित भी किया जायेगा। परिसर में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रवेश पर रोक लगाई जायेगी। यह निर्देश प्रत्येक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चहिए। विश्वविद्यालय के कुलसचिव उमानाथ ने बताया कि उक्त आशय से सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सूचित किया जा चुका है।