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स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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अम्बेडकर नगर। स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार परिवहन कार्यालय में शुक्रवार को विद्यालय प्रबंधकों, संचालकों एवं प्रधानाचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी एक जुलाई से प्रारंभ हो रहे, शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूली वाहनों के संचालन को मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ने सभी स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रपत्रों में कोई कमी पाए जाने पर संबंधित वाहन को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि वाहन चालकों के चरित्र प्रमाण पत्र एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति परिवहन कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा की जाए।


सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष जोर


बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जाए तथा विद्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा विषयक होर्डिंग्स भी अनिवार्य रूप से लगवाई जाएं।


जुलाई में होगी जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक


अधिकारियों ने जानकारी दी कि जुलाई माह में जिलाधिकारी अंबेडकरनगर की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें स्कूल वाहन संचालन की सुरक्षा एवं व्यवस्था की गहन समीक्षा की जाएगी।


नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई


परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल वाहन बिना वैध दस्तावेजों या नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो संबंधित वाहन का चालान, सीज़ करने के साथ-साथ विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ने विद्यालयों से अपेक्षा जताई कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित मानकों का पालन करें।

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