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सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में तीन पर मुकदमा

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ayodhya samachar

जैतपुर, अंबेडकर नगर। जैतपुर थाना क्षेत्र में सरकारी नाली पाटकर कब्जा करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंगरौली गौरा पलिवारी गांव निवासी राम सुटावन पुत्र छोटकुन ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि उनके घर के सामने आरसीसी सड़क के किनारे डॉ. अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत पक्की नाली का निर्माण कराया गया था। उक्त नाली से नाबदान व वर्षा का पानी तालाब में जाता था।

आरोप है कि गांव के ही रामनारायण, ओमप्रकाश और प्रमिला ने नाली को पाटकर उस पर कब्जा कर लिया, जिससे जल निकासी बाधित हो गई। शिकायत पर सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाए गए।

इसके बाद खंड विकास अधिकारी भियांव के निर्देश पर सहायक विकास अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने तीनों आरोपितों के खिलाफ जैतपुर थाने में तहरीर दी। थाना अध्यक्ष थीरेन्द्र कुमार आजाद ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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