अयोध्या। थाना क्षेत्र बीकापुर में हुई मारपीट, हत्या तथा हत्या का प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2, ने सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों पर कुल 1,52,600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अगस्त 2022 में जमीनी विवाद में हुई घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसमें आरोपितों द्वारा लाठी, डंडा एवं रॉड से हमला कर जानलेवा मारपीट की गई थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों—अरविंद कुमार वर्मा, अजय, अनिल, सोनू, भारत रविशंकर, मुकेश सभी निवासी सेमरा बीकापुर को धाराओं (147, 148, 149, 323, 504, 325, 427, 307, 302) के तहत दोषी पाया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही कुल 1,52,600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
हत्यारोपी पति को आजीवन कारवास
अयोध्या। थाना रौनाही क्षेत्र में पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को जिला एवं सत्र न्यायालय दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में थाना रौनाही क्षेत्र के तहसीनपुर निवासी गन्ना लाल निषाद ने चाकू मार अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में रौनाही थाने पर केस दर्ज किया गया था। जिसमें उसे आजीवन कारावास के साथ 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।