अयोध्या । जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने बताया कि विभिन्न माध्यमों व स्त्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थानों, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि आदि अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में बसंत पंचमी मेला, संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली आदि विभिन्न त्यौहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है। जिसको लेकर अयोध्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाताएं पारित की गई हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 27 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगे। यह आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।