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ओटीएस योजना से 25,761 बकाएदारों को राहत, 7.39 करोड़ रुपये तक ब्याज माफी का रास्ता

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◆ लगभग 21 करोड की धनराशि है बकाया , 14 नवंबर तक आवेदन, तीन समान मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा


अयोध्या। नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से बकाया संपत्ति कर जमा करने वालों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना राहत लेकर आई है। योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के पात्र बकाया कर पर लगे ब्याज से छूट मिलेगी। नगर निगम के अनुसार 25,761 बकाएदार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।



महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बुधवार को अयोध्या धाम स्थित जोनल कार्यालय के सभागार में पत्रकार वार्ता में योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बकाएदारों को लंबे समय से जमा न किए गए कर पर लग रहे ब्याज के कारण परेशानी हो रही थी। ऐसे करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने ओटीएस योजना लागू की है। योजना के तहत कर पर लगे 12 प्रतिशत ब्याज की माफी का प्रावधान है। योजना का लाभ आवासीय और व्यावसायिक भवनों के साथ नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों को भी मिलेगा।

नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 61,915 करदाता हैं। इनमें करीब 20 हजार करदाताओं ने अपना टैक्स जमा कर दिया है, जबकि एक वर्ष से अधिक समय से कर जमा नहीं करने वाले 25,761 बकाएदार ओटीएस के दायरे में आ सकते हैं।

उन्होंने बताया कि नगर निगम का कुल बकाया 21 करोड़ 12 लाख 36 हजार 392 रुपये है। इसमें ओटीएस के अंतर्गत अनुमानित ब्याज की राशि 7 करोड़ 39 लाख 32 हजार 737 रुपये है। यानी योजना के जरिए पात्र बकाएदारों को ब्याज की इस बड़ी राशि से राहत मिल सकती है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदारों को मूल कर बकाया और वर्तमान मांग की धनराशि जमा करनी होगी।

महापौर ने बताया कि योजना के तहत बकाया धनराशि को तीन समान मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अयोध्यावासियों की मांग को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री के समक्ष ओटीएस लागू करने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार ने योजना लागू की।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि ओटीएस के तहत भुगतान नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकेगा। चेक से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए नगर निगम की ओर से ओटीएस पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑफलाइन आवेदन के लिए करदाताओं को अपना कर बिल अथवा पूर्व भुगतान की रसीद साथ लानी होगी।

नगर निगम अधिकारियों ने बकाएदारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा करने की अपील की है। पत्रकार वार्ता में अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार भी मौजूद रहे।


किसे मिलेगा ओटीएस का लाभ?


  • 25,761 बकाएदार योजना के दायरे में

  • 14 नवंबर 2026 तक कर सकेंगे आवेदन

  • 1 अप्रैल 2026 तक के बकाए पर योजना लागू

  • 12 प्रतिशत ब्याज में मिलेगी छूट

  • आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर लागू

  • औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय भी शामिल

  • बकाया राशि तीन समान मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा


नगर निगम के बकाए का गणित


  • नगर निगम में कुल 61,915 करदाता

  • करीब 20 हजार करदाता टैक्स जमा कर चुके हैं

  • कुल बकाया कर : 12 करोड़ रुपये

  • अनुमानित ब्याज राशि : 39 करोड़ रुपये

  • ब्याज की राशि : 7,39,32,737 रुपये

  • कुल बकाया : 21,12,36,392 रुपये

  • भुगतान नगद या डिमांड ड्राफ्ट से होगा

  • चेक से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा

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