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न्यायालय के आदेश पर बीडीओ सहित अन्य के खिलाफ़ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा

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ayodhya samachar

जलालपुर अंबेडकर नगर। न्यायालय के आदेश पर जलालपुर के खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमरावती तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में जलालपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मालीपुर थाना क्षेत्र के ज्योतिपुर समैसा गांव निवासी सत्य प्रकाश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि अमरावती पुत्री रामसूरत तिवारी निवासी ग्राम बासूपुर थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर ने जलालपुर के खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर कुछ लोगों की मदद से अधिकारियों को गुमराह एवं विश्वास दिलाकर प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से खड्यंत्र रचकर मेरे परिवार रजिस्टर क्रमांक 3 पर छल,फ्राड, धोखाधड़ी एवं ठगी करने की नीयत से दर्ज करवा ली । जब मेरे द्वारा पता करने पर मालूम चला की  परिवार की मूल रजिस्टर पर किसी भी सक्षम अधिकारी का ना तो हस्ताक्षर है और ना ही दिनांक वर्ष एवं मोहर लगी है और यह भी पता चला कि लोगों की  मिली भगत से परिवार रजिस्टर क्रमांक 3 पर अमरावती का नाम जालसाजी के तहत कूट रचित एवं फर्जी ढंग से दर्ज कर दिया गया । जानकारी होने पर तुरंत मेरे परिवार द्वारा खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान व अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराकर पंचायत भवन पर एक बैठक की गई जिस पर गांव के लोगों द्वारा हस्ताक्षर करते हुए कोरम के अभाव में मीटिंग स्थगित कर दी गई इसके बाद मेरे निवेदन पर भी दोबारा बैठक उक्त अधिकारियों द्वारा नहीं की गई इस प्रकार विपक्षीगढ़ प्रार्थी व परिवार वालों के साथ छल, फ्राड, धोखाधड़ी विश्वास घात किया है। उक्त परिवार रजिस्टर की छाया प्रति प्रार्थना पत्र  संलग्न है। जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी गई परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई ततपश्चात 20 सितंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टर डाक से शिकायती पत्र भेजा गया इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई । तत्पश्चात पीड़ित ने न्यायालय का शरण लिया जिसके आदेश पर जलालपुर पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध जालसाजी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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