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होम स्टे के लिए नई व्यवस्था, घर के छह कमरे तक कर सकेंगे उपयोग

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ayodhya samachar

अयोध्या उत्तर प्रदेश में होम स्टे संचालित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 के अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति अपने घर के एक से छह कमरों को होम स्टे के रूप में पंजीकृत करा सकेगा।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए पहले केंद्र सरकार के निधि प्लस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अब सीधे यूपी टूरिज्म की वेबसाइट (www.uptourism.gov.in) पर आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन शुल्क 750 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपये रखा गया है।

नई नीति के अनुसार, एक इकाई में अधिकतम 12 बिस्तरों की अनुमति होगी। पर्यटक लगातार सात दिन तक ठहर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर नवीनीकरण कराया जा सकेगा। अनुमति प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई वाली समिति पूरी करेगी।

अयोध्या में फिलहाल 1146 होम स्टे पंजीकृत हैं। अधिकारियों के अनुसार, मांग लगातार बढ़ रही है और नई व्यवस्था से स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

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