Friday, March 6, 2026
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बिना लाईसेंस हो रही है मांस व मांस के उत्पादों की बिक्री, 20 अगस्त तक लाईसेंस लेना अनिवार्य


◆ 20 के बाद बिना खाद्य लाईसेंस/पंजीकरण के मांस का विक्रय करने पर होगी कारवाई


◆  खाद्य आयुक्त ने जारी किया निर्देश, अभी तक स्लाटर हाउस न होने पर लाईसेंस में थी अड़चन


अयोध्या। जिले में बिना लाईसेंस मांस व मांस के उत्पादों की की बिक्री हो रही है। मांस की दुकानों के साथ रेस्टोरेंट, होटलों को इसके लिए अब लाईसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। खाद्य आयुक्त अनीता सिंह ने 20 अगस्त तक सभी को लाईसेंस देने की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद अभियान चलाकर बिना लाईसेंस/पंजीकरण मांस व मांस उत्पादों की बिक्री करने पर विभाग द्वारा कारवाई की जायेगी। अभी कुछ दिन पहले बिना लाईसेंस के मांस की ब्रिकी करने पर स्टार बेकरी पर खाद्य विभाग के द्वारा कारवाई की गई थी।
सहायक खाद्य आयुक्त मानिक सिंह ने बताया कि मांस बिक्रेताओं को खाद्य लाईसेंस जारी करने के लिए स्लाटर हाउस होना चाहिए। जिसमें कुछ छूट देते हुए खाद्य आयुक्त ने 26 जुलाई को एक आदेश जारी किया है। जिसमें जो गली कूचों में दुकाने खुली है। जिनको लाईसेंस देने का अभी तक प्राविधान नहीं था। उन्हें रेगुलाईज्ड किया जा रहा है। इसके लिए कुछ शर्ते लगू की गई है। 20 अगस्त के बाद बिना लाईसेंस के मांस व मांस उत्पादों की बिक्री करने पर कार्रवाई की जायेगी तथा उसे बंद कराया जायेगा।

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