अयोध्या। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया। थाना कोतवाली बीकापुर से संबंधित इस मामले में मोहन यादव, सुषमा, भोला यादव और शोभा देवी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई। मुकदमें की वादिनी ने कुल्हाडी से मार कर हत्या करने का आरोप लगाया था।
अदालत ने सभी चारों अभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा धारा 147 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 148 में दो-दो वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 504 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस प्रकार चारों अभियुक्तों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान दो अभियुक्त भोला यादव और शोभा देवी पहले से जमानत पर थे, जिन्हें निर्णय के बाद हिरासत में ले लिया गया।
न्यायालय ने चारों दोषियों के विरुद्ध सजायावी वारंट जारी करते हुए उन्हें मंडल कारागार भेजने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पाण्डेय और रोहित पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी की। वहीं, पैरोकार दिनेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर राजकुमार और मॉनिटरिंग सेल का भी मामले में महत्वपूर्ण योगदान रहा।